शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि उत्तराखंड में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उनके लिए समान नागरिक संहिता उत्तराखंड-2024 की नियमावली के अंतर्गत विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, इससे पूर्व विवाहित अधिकारी/कर्मचारी भी ऐच्छिक रूप से पंजीकरण करवा सकते हैं।
प्रमुख निर्देश:
✔ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
✔ संबंधित सूचना जिला नोडल अधिकारी (समान नागरिक संहिता) / मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराई जाए।
✔ निबंधक / उप निबंधकों को निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक संहिता हेतु उपलब्ध लॉगइन आईडी, पासवर्ड, एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी साझा न करें।
✔ यदि जानकारी लीक होने की कोई स्थिति प्रकाश में आती है, तो संबंधित निबंधक / उप निबंधक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
